June 22, 2026

रायगढ़ रेंज में भालू का अवैध शिकार, मांस पकाकर खाने का खुलासा

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रायगढ़।
जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत रायगढ़ रेंज में वन्यजीव संरक्षण कानून की गंभीर अवहेलना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जंगल में भालू का अवैध शिकार कर उसका मांस पकाकर खाने की घटना उजागर होने से वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने जंगल क्षेत्र में भालू का शिकार किया और बाद में उसका मांस पकाकर सेवन किया। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी तमनार तहसील के ग्राम देवगांव, पड़िगांव और जोबरो के निवासी बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त उपकरणों के साथ अन्य अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं।

वन अधिकारियों ने बताया कि भालू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति है और इसके शिकार पर कठोर दंड का प्रावधान है। आरोपियों के खिलाफ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

घटना के बाद वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।


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