July 3, 2026

वन्यजीव (हाथियों) को प्रताड़ित करने और लोगो को दुष्प्रेरित करने वाले 02 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी

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दिनांक: 02 जुलाई 2026
रायगढ़: विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ था, जिसमें रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम छर्राटांगर के खेतों में पहुंचे दो जंगली हाथियों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर मारकर और पटाखे फोड़कर बेरहमी से भगाने व परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ श्री अरविंद पी एम के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी घरघोड़ा श्री आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री विक्रांत कुमार के नेतृत्व में वन विभाग घरघोड़ा की टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल की पुष्टि की गई और वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान शुरू की गई। गहन छानबीन के बाद, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9,51,52 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 02 मुख्य आरोपियों मनमोहन वल्द सखाराम राठिया एवं करम सिंह वल्द नकुल राठिया को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपियों को कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वन & जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ आपसे ये अपील करता है कि हाथियों के नजदीक न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाथियों के करीब जाकर रील या मोबाइल वीडियो बनाने का प्रयास बिल्कुल न करें, यह जानलेवा हो सकता है। साथ ही हाथियों की आने की सूचना तत्काल वन विभाग को दे। हाथियों को पत्थर मारना, पटाखे जलाना या उन्हें किसी भी प्रकार से भड़काना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गैर जमानतीय दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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